संविलियन आदेश में नाम छूटा, फिर से जारी करें https://ift.tt/2KSkzQ7
दो साल की सेवा पूरा करने वाले शिक्षक पंचायत व नगरीय निकाय संवर्ग का 1 नवंबर 2020 की स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन आदेश जारी किया गया है। जिसमें 2 साल की सेवा पूर्ण करने वाले संविलियन के लिए पात्र शिक्षक संवर्ग का संविलियन आदेश में नाम छूट गया है जिसके चलते कई शिक्षक परेशान हैं। इन शिक्षकों का संविलियन आदेश तुरंत जारी किया जाए।
यह मांग छग प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के सदस्यों ने की। संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने कहा कि संविलियन का आदेश संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया जाए ताकि ऐसे पात्र शिक्षक को समय पर वेतन मिले और अन्य काम पूरे किए जा सकें । जैन ने कहा कि यह मांग लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक से की गई है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2VfXybN
No comments