विश्वविद्यालय की कक्षाएं 10 दिसंबर और कॉलेज की 15 से खोलने की तैयारी https://ift.tt/2VcVL7j
कोरोना संक्रमण के कारण 257 दिनों से बंद यूटीडी की कक्षाएं 10 दिसंबर तथा कॉलेजों की कक्षाएं 15 दिसंबर से खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कुलपतियों की स्थाई समिति से रिपोर्ट मांगी गई है। इधर, किसानों को धान बेचने के लिए इस बार पांच टोकन दिए जाएंगे और खरीदी 31 जनवरी तक होगी। गोलबाजार की जमीन की कीमत तय करने के लिए मुख्यसचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी।
वहीं नवा रायपुर में बसाहट बढ़ाने उद्योग लगाने के लिए जमीन की कीमत 50 फीसदी तक कम की जाएगी। ये सारे फैसले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए। आज छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस होने के कारण मंत्रिमंडल में पूरी चर्चा छत्तीसगढ़ी में हुई। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को खोलने के लिए वाइस चांसलर से रिपोर्ट मंगाई गई है। रिपोर्ट के आधार पर विवि और कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि आईटीआई अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं पूरी करने आईटीआई खोले जाएंगे ताकि वे एनसीवीटी की परीक्षा में शामिल हों सकें। गौठानों में उत्पादित जैविक खाद अन्य विभाग अब सीधे खरीद सकेंगे। पाटन के जामगांव (एम) में लघुवनोपज की केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। लाख को कृषि का दर्जा दिया जाएगा।
चौबे ने बताया कि पिछली बार की तुलना में इस बार धान खरीदी के लिए किसानों को काफी राहत दी गई है। किसानों को तीन की बजाय पांच टोकन दिए जाएंगे। इस बार सरकार ने 90 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है लेकिन इससे ज्यादा धान भी आएगा तो सरकार उसे हर हाल में खरीदेगी।
अन्य प्रमुख निर्णय
औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में निरस्त भूखंड पुनर्स्थापना में संशोधन: इसके तहत निरस्त जमीनों पर पुन: उद्योग स्थापित करने 1 साल का और अवसर मिलेगा।
कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन: इसमें सरकार ने मंडी टैक्स को 50 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपए करने का फैसला किया है।
मोटरयान टैक्स में छूट मार्च तक: कैबिनेट ने मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के नियम 7 को संशोधन करते हुए बस ऑपरेटरों को टैक्स में दी गई छूट 31 मार्च तक बढ़ा दी।
गोल बाजार की जमीन नगर निगम को: कैबिनेट के निर्णय अनुसार राजधानी के गोलबाजार का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए बाजार की जमीन निगम को एक रुपए के टोकन मनी पर दी जाएगी। उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी उसे नई गाइडलाइन दर पर काबिज व्यापारियों को देगी।
नगर निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 में संशोधन: इसके तहत नगर निगम और पालिका के क्षेत्र में अवैध या अनियमित निर्माण करने वाले चैरिटेबल संस्थाओं से लिए जाने वाले शुल्क में कमी का जाएगी। अब तक यह शुल्क 15 से 50 गुना तक लिया जाता रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति का अनुमोदन: इसके तहत प्रदेश में पंजीकृत मजदूरों की पूरा प्रोफाइल एक रजिस्टर में रखा जाएगा। ताकि किसी आपदा के समय त्वरित मदद और रोजगार दिया जा सके।
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